ग्राम पंचायत कोरमी प्रभारी सरपंच पद का चुनाव कराने निर्देश जारी !
न्यूज़ छत्तीसगढ़ टुडे (संतोष साहू)
बिलासपुर – जनपद पंचायत बिल्हा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कोरमी तत्कालीन सरपंच सुंदरी धुरी के खिलाफ पद से पृथक की कार्यवाही होने के बाद अब जनपद पंचायत बिल्हा से ग्राम पंचायत सचिव कोरमी को प्रभारी सरपंच पद का चुनाव संपन्न कराने हेतु निर्देश जारी किया गया है. वही इस निर्देश को जारी किए आज 4 दिन बीत चुके हैं. लेकिन इस बात की जानकारी ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा जनप्रतिनिधियों को अब तक नहीं दिए जाने की चर्चा हो रही है.
गौरतलब है कि विगत कुछ दिनों पूर्व कोरमी तत्कालीन सरपंच सुंदरी धुरी की जाति एवं पद के खिलाफ अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिलासपुर ने एक आदेश पारित किया और कहा कि पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 40 (1) ख तहत लोकहित में यह अवांछनीय है फलता छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 कि धारा 40 के तहत अनावेदक श्रीमती सुंदरी धुरी ग्राम पंचायत कोरमी बिल्हा ब्लॉक जिला बिलासपुर को सरपंच पद से पृथक किया जाता है. एवं 6 वर्ष के लिए पंचायत राज अधिनियम के अधीन निर्वाचन में भाग लेने के लिए वंचित किए जाने हेतु आदेश पारित किया गया है.
जिसके बाद जनपद पंचायत बिल्हा द्वारा ग्राम पंचायत कोरमी सचिव को निर्देशित किया गया है 15 दिवस के भीतर प्रभारी सरपंच पद का चुनाव संपन्न कराने कहा गया है. इस मामले को लेकर पंचायत सचिव कृष्णा से चर्चा किया गया तब उन्होंने बताया कि अभी सूचना प्रपत्र मिला है. आगे आदेश अलग से आएगा. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि 25 तारीख को सूचना प्रपत्र मिला है एवं 15 दिन के भीतर चुनाव संपन्न करना है.
जनपद पंचायत बिल्हा से ग्राम पंचायत कोरमी सचिव को प्रभारी सरपंच पद का चुनाव कराने निर्देश को 4 दिन बीत चुके हैं. वही किसी भी जनप्रतिनिधि को इस बात की जानकारी न होने की चर्चा है. वहीं पंचायत चुनाव को लेकर जानकार बताते हैं कि इस चुनाव को कराने के लिए सचिव सक्षम अधिकारी होता है. वहीं चुनाव संबंधी सूचना प्रकाशित करेगा. यदि कोई सचिव प्रभारी अधिकारी नियुक्त कराने के लिए जनपद में निवेदन करता है तो वहां से एक चुनाव अधिकारी की नियुक्ति की जाती है.
सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत कोरमी में होने वाले प्रभारी सरपंच पद चुनाव के लिए जारी किए गए निर्देश के अनुसार यह चुनाव पंचों के बीच में किया जाना है. गौरतलब है कि ग्राम पंचायत कोरमी सरपंच पद अनुसूचित जनजाति (महिला) के लिए आरक्षित है. जो कोई पंच इस पात्रता को रखेगा वही प्रभारी सरपंच पद के लिए मान्य होगा.
कुमार लहरे
(मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बिल्हा )
ग्राम पंचायत कोरमी सचिव को प्रभारी सरपंच का चुनाव संपन्न कराने जनपद से निर्देशित किया गया है आगे की कार्यवाही सचिव संपन्न कराएगा.