रेत के अवैध परिवहन पर तीन साल का कठोर कारावास, 26 हजार रुपये का जुर्माना कलेक्टर के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान में दर्ज प्रकरण पर न्यायालय ने सुनाया फैसला

रेत के अवैध परिवहन पर तीन साल का कठोर कारावास, 26 हजार रुपये का जुर्माना     कलेक्टर के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान में दर्ज प्रकरण पर न्यायालय ने सुनाया फैसला

रेत के अवैध परिवहन पर तीन साल का कठोर कारावास, 26 हजार रुपये का जुर्माना

 

कलेक्टर के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान में दर्ज प्रकरण पर न्यायालय ने सुनाया फैसला

 

 

 

 

बिलासपुर, – रेत के अवैध परिवहन के मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास और कुल 26 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल के निर्देश पर खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण की रोकथाम के लिए चलाए गए विशेष अभियान के दौरान यह प्रकरण दर्ज किया गया था।

 

खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 17 जून 2025 को ग्राम नगोई घाट स्थित अरपा नदी से ट्रैक्टर-ट्रॉली क्रमांक सीजी 10 बीई 7869 में रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर आरोपी कुंवर सिंह कंवर, पिता सम्मार सिंह, निवासी सल्का, थाना कोटा के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया था। कार्रवाई के बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली को पुलिस चौकी बेलगहना की अभिरक्षा में रखा गया था।

 

प्रकरण की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, जिला बिलासपुर ने 28 अक्टूबर 2026 को निर्णय पारित किया। न्यायालय ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) सहपठित धारा 3(5) के अंतर्गत तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं एक हजार रुपये अर्थदण्ड तथा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अंतर्गत 25 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

 

उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने 15 जून 2025 को खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। इसके तहत खनिज, राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई में 66 प्रकरणों में कोटा, रतनपुर, सीपत, सिविल लाइन, सरकण्डा, मस्तूरी, पचपेड़ी, चकरभाठा एवं हिर्री थानों में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इनमें से एक प्रकरण में यह निर्णय आया है। इस कार्रवाई से अवैध उत्खनन एवं परिवहन में संलिप्त लोगों को कड़ा संदेश मिला है।

संतोष साहू मोबाइल. +919827329895

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *