बिलासपुर – बेलगहना वन विभाग ने मुखबिर की सूचना पर सक्रियता दिखाते हुए सघन जांच किया और सुअर मांस काटने एवं भक्षण करने वाले कार्यवाही 5 आरोपीयो के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उन्हें जेल दाखिल करने में सफलता मिली है.
विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वनमण्डल अधिकारी श्री नीरज के निर्देशानुसार एवं उपवनमंडल कोटा श्री अनिल भास्कर के मार्गदर्शन, वन परिक्षेत्र अधिकारी बेलगहना देव सिंह मरावी के नेतृत्व में दिनांक 31.03.2026 को मुखबिर कि सूचना पर जाँच किया गया. वन विभाग के कर्मचारी/अधिकारियों को सूचना मिली कि 01 नग नर जंगली सुअर के मांस को अट्टडा में पकाया जा रहा है, जिस पर वन विभाग टेंगनमाड़ा की टीम मौके पर दबिस दिये जहां से पका हुआ मांस एवं उसे काटने, पकाने वाले आरोपियों को उनके बयानों के आधार पर बारी बारी से पकड़कर उनका बयान दर्ज किया गये। आरोपियों द्वारा अपना वन अपराध स्वीकार किये जाने पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2(16),9, 39 का 1,2,3, एवं 50, 51 का उल्लंघन किये जाने पर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 11386/25 दिनांक 01.04.2026 जारी कर 05 आरोपियों क्रमशः 1.रूपलाल पिता चन्दरलाल, उम्र 29 वर्ष, जाति- पनिका, साकिन-अट्टडा 2. नितिन पिता- कोमल, उम्र 19 वर्ष, जाति- पनिका. साकिन-अट्टडा 3. संदीप पिता गोपाल उम्र -20वर्ष, जाति- गंधर्व, साकिन- अट्टडा 4. गोविंद पिता शिवप्रसाद उम्र 54 वर्ष, जाति-गंधर्व, साकिन- अट्टडा 5.रामकुमार पिता आनंद उम्र 51 वर्ष, जाति-बिंझवार साकिन-अट्टडा को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बिलासपुर में प्रस्तुत किया गया जहां से उक्त गिरफ्तार आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में सेंट्रल जेल दाखिल किया गया।
उक्त संयुक्त कार्यवाही में वन विभाग टेंगन्माड़ा के परिक्षेत्र सहायक श्री सूरज मिश्रा,प.स. बेलगहना शिवकुमार पैकरा, प.स. केंदा प्रमोद मिश्रा बी.एफ.ओ. शक्ति यादव, कान्हा वर्मा, श्रीमती सुकृता कस्तूरिया पंकज कुमार साहू,सोमप्रकाश जयसिन्धु,वन चोकीदार नंदकुमार यादव, गुलशन कैवर्त,संतोष यादव की विशेष योगदान रहा।