ग्राम पंचायत कोरमी सरपंच सुंदरी धुरी को धारा 40 के तहत नोटिस जारी…!
न्यूज़ छत्तीसगढ़ टुडे (संतोष साहू)
बिलासपुर – जनपद पंचायत बिल्हा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कोरमी सरपंच सुंदरी धुरी को अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिलासपुर ने धारा 40 के तहत नोटिस जारी कर 8 मई 2026 को अपने न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने नोटिस जारी किया है.
गौरतलब है की ग्राम पंचायत कोरमी सरपंच सुंदरी धुरी कि जाति के खिलाफ जिला निर्वाचन अधिकारी बिलासपुर से लेकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग एवं माननीय मुख्यमंत्री को लिखित शिकायत प्रस्तुत किया गया था.शिकायतकर्ता दुर्गेश्वरी मरकाम ने शिकायत पत्र पर उल्लेख किया कि ग्राम पंचायत कोरमी में 20 फरवरी 2025 को सरपंच पद हेतु निर्वाचन प्रक्रिया के तहत चुनाव संपन्न हुआ. आरोप है कि ग्राम कोरमी में सरपंच पद के लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग कि महिला सीट के लिए आरक्षित थी. जिसमें सुंदरी धुरी ने चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हुए जीत हासिल कर लिया. चुनाव परिणाम आने के बाद दूसरे नंबर पर रही दुर्गेश्वरी मरकाम ने जिला निर्वाचन अधिकारी से लेकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग एवं माननीय मुख्यमंत्री को लिखित शिकायत किया गया. उक्त शिकायत के संबंध में नायब तहसीलदार बिलासपुर से प्रतिवेदन लिया गया.
विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में यह प्रतिवेदित किया है कि आवेदिका द्वारा प्रस्तुत दाखिला खारिज में सुंदरी ध्रुवंश पिता पंचराम ध्रुवंश जाति धुरी, पता कोरमी होना पाया गया. इस प्रकार सुंदरी बाई का जाति धुरी है जो की अन्य पिछड़ा वर्ग कि श्रेणी के अंतर्गत आता है एवं सुंदरी बाई अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में नहीं आती है.जिसके बाद अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिलासपुर ने आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला कलेक्टर महोदय को प्रतिवेदन प्रेषित किया था. अब मामले पर कार्यवाही की कड़ी बढ़ते हुए धारा 40 की नोटिस तक पहुंच चुकी है. बहरहाल देखने वाली बात होगी कि मामले पर कब आगे क्या कार्यवाही होती है.
मनीष साहू
अनुविभागीय अधिकारी ( रा.) अधिकारी बिलासपुर
एसटी. एससी आयोग में किए गए शिकायत पर जांच किया जा रहा है. प्रतिवेदन भेजा जा चुका है एवं धारा 40 में अनावेदक को नोटिस भेज कर आगे कार्यवाही की जा रही है