ग्राम पंचायत कोरमी सरपंच सुंदरी धुरी के खिलाफ  धारा 40 के तहत कार्यवाही कर किया गया पद से पृथक …!

ग्राम पंचायत कोरमी सरपंच सुंदरी धुरी के खिलाफ  धारा 40 के तहत कार्यवाही कर किया गया पद से पृथक …!

ग्राम पंचायत कोरमी सरपंच सुंदरी धुरी के खिलाफ  धारा 40 के तहत कार्यवाही कर किया गया पद से पृथक …!

 

 

 

 

न्यूज़ छत्तीसगढ़ टुडे (संतोष साहू)

बिलासपुर – जनपद पंचायत बिल्हा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कोरमी सरपंच सुंदरी धुरी को अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिलासपुर ने धारा 40 के तहत नोटिस जारी कर 8 मई 2026 को अपने न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने अवसर प्रदान किया गया था. वही अब मामले में आदेश पारित करते हुए सरपंच पद से पृथक कर दिया है

 

 

गौरतलब है की ग्राम पंचायत कोरमी सरपंच सुंदरी धुरी कि जाति के खिलाफ जिला निर्वाचन अधिकारी बिलासपुर से लेकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग एवं माननीय मुख्यमंत्री को लिखित शिकायत प्रस्तुत किया गया था.शिकायतकर्ता दुर्गेश्वरी मरकाम ने शिकायत पत्र पर उल्लेख किया कि ग्राम पंचायत कोरमी में 20 फरवरी 2025 को सरपंच पद हेतु निर्वाचन प्रक्रिया के तहत चुनाव संपन्न हुआ. आरोप है कि ग्राम कोरमी में सरपंच पद के लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग कि महिला सीट के लिए आरक्षित थी. जिसमें सुंदरी धुरी ने चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हुए जीत हासिल कर लिया. चुनाव परिणाम आने के बाद दूसरे नंबर पर रही दुर्गेश्वरी मरकाम ने जिला निर्वाचन अधिकारी से लेकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग एवं माननीय मुख्यमंत्री को लिखित शिकायत किया गया. उक्त शिकायत के संबंध में नायब तहसीलदार बिलासपुर से प्रतिवेदन लिया गया.

 

प्रतिवेदन के आधार पर अनुविभागीय दंडाधिकारी बिलासपुर ने धारा 40 के तहत ग्राम पंचायत कोरमी सरपंच सुंदरी धुरी को नोटिस जारी अपना पक्ष रखने का अवसर दिया. विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि मामले पर अनावेदक ने अपनी जाति आदिवासी होने के लिए किसी प्रकार का कोई ठोस साक्ष्य अपने पक्ष में प्रस्तुत नहीं कर पाया. जिसके बाद अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिलासपुर ने कार्यवाही कि कड़ी बढ़ाते हुए आदेश पारित किया और कहा कि पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 40 (1) ख तहत लोकहित में अवांछनीय है फलता छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 कि धारा 40 के तहत अनावेदक श्रीमती सुंदरी धुरी ग्राम पंचायत कोरमी बिल्हा ब्लॉक जिला बिलासपुर को सरपंच पद से पृथक किया जाता है. एवं 6 वर्ष के लिए पंचायत राज अधिनियम के अधीन निर्वाचन में भाग लेने के लिए वंचित किए जाने हेतु आदेश पारित किया गया है.

संतोष साहू मोबाइल. +919827329895

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