ग्राम पंचायत गुड़ी के पंच पति ने किया शासकीय जमीन पर कब्ज़ा, मामले पर जांच कि आवश्यकता

ग्राम पंचायत गुड़ी के पंच पति ने किया शासकीय जमीन पर कब्ज़ा, मामले पर जांच कि आवश्यकता
ग्राम पंचायत गुड़ी के पंच पति ने किया शासकीय जमीन पर कब्ज़ा, मामले पर जांच कि आवश्यकता

 

 

 

 

 न्यूज छत्तीसगढ़ टुडे (संतोष साहू)

 

बिलासपुर – अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मस्तूरी के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत गुड़ी मे शासकीय जमीन को योजनाबद्ध तरीके से एक पंच पति के द्वारा कब्जा कर हड़पने का प्रयास किया जा रहा है पूरे मामले को लेकर स्थानीय व्यक्ति ने शिकायत किया है जिसमें बहुत जल्द जांच किए जाने की संभावना बताई जा रही है.

 

 

 

ग्राम पंचायत गुड़ी मे शासकीय भूमि जिसका खसरा क्रमांक 975 /1 के नाम पर दर्ज है उक्त भूमि पर कब्ज़ा के सम्बन्ध मे ग्रामीण ओमप्रकाश लोनीया ने जिला कलेक्टर बिलासपुर के समक्ष लिखित शिकायत किया है. जिसमें आरोप लगाया गया है कि गांव के ही रघुनाथ साहू पिता रामाधार द्वारा शासकीय भूमि पर कब्जा किया गया है. जिसका प्रमाण शिकायतकर्ता के अनुसार उसकी निजी भूमि पर किए गए सीमांकन का होना बताया जा रहा है जिसमे उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी की भूमि के दक्षिण तथा पश्चिम दिशा के शासकीय भूमि पर रघुनाथ साहू का बेजा कब्जा होना दर्शित किया गया है. शिकायतकर्ता का यहां भी आरोप है कि रघुनाथ साहू का गांव में ही दो मंजिला मकान है जिसमें वह निवास करता है. इसके अलावा शासकीय जमीन पर कब्जा किया गया जो कि गलत है वही दूसरी ओर अनावेदक का कहना है कि यह हमारी पैतृक भूमि है जिसमे सालो से हम काबिज हैं हमने भू स्वामी अधिकार पत्र (पट्टा ) बना रखा है.

 

शासकीय भूमि पर जारी पट्टे कि जांच होनी चाहिए

 

ग्राम पंचायत गुड़ी में शासकीय भूमि पर किए गए कब्ज़ा के सम्बन्ध मे न्यूज़ छत्तीसगढ़ टुडे ने पंचायत के पूर्व सरपंच सीता बाई साहू से संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन नही हो पाया वही उनके पति पति मनमोहन साहू से उक्त पट्टे के सम्बन्ध बात करने  पर उन्होंने कहा कि हमने कोई पट्टा जारी नहीं किया है. जबकि शिकायतकर्ता ने अपने शिकायत आवेदन पत्र के साथ संलग्न उक्त जमीन संबंधी भू स्वामी अधिकार पत्र  जमा किया है उक्त दस्तावेज के अनुसार वह भूमि अधिकार पत्र मे  दिनांक 09-05-2018 को जारी होना उल्लेखित है. जिसमे 3862 वर्ग फूट कि भूमि को रघुनाथ साहू पिता रामाधार के नाम सरपंच सहित राजस्व अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी होना बताया जा रहा है. गौरतलब है कि उक्त समय अवधि पर ग्राम पंचायत गुड़ी कि तत्कालीन सरपंच सीता बाई साहू थी वही मामले पर सरपंच पति का कहना है कि हमने कोई भू स्वामी अधिकार पत्र  जारी नही किया है. ऐसे में सवाल उठता है कि उक्त सरकारी दस्तावेज अनावेदक के पास कहा से आया जिसमे सरपंच, पटवारी, नायब तहसीलदार के हस्ताक्षर है.

 

 

 

वही  नियम की बात किया जाए तो किसी व्यक्ति के पास जीवन यापन के लिए अगर  पहले से  भूमि या फिर मकान हो  तो उसे शासन कि जमीन मे (पट्टा ) जारी नही किया जा सकता है अगर कोई व्यक्ति  राजस्व अधिकारियों को गलत जानकारी देकर छल पूर्वक षड्यंत्र करके  शासकीय जमीन पर कब्ज़ा कर धोखे से भू स्वामी  अधिकार पत्र ( पट्टा ) प्राप्त कर लेता  है तो वह अपराध की श्रेणी में आता माना जाता है  विधि के जानकारो का यह भी कहना है कि ऐसे कृत्य करने वालों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण के तहत कार्यवाही हो सकती है बहरहाल देखने वाली बात होगी कि मामले पर जांच कब तक हो पाती है.

संतोष साहू मोबाइल. +919827329895

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