कोर्ट ने आर.टी.ओ कर्मचारी के खिलाफ जारी किया एफ.आई.आर दर्ज करने का आदेश …..

कोर्ट ने आर.टी.ओ कर्मचारी के खिलाफ जारी किया एफ.आई.आर दर्ज करने का आदेश …..

कोर्ट ने आर.टी.ओ कर्मचारी के खिलाफ जारी किया एफ.आई.आर दर्ज करने का आदेश …..

 

 

 

न्यूज़ छत्तीसगढ़ टुडे (संतोष साहू )

बिलासपुर – क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय जिला बिलासपुर मे पद स्थापना के दौरान मासिक टैक्स कि राशि जमा करने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले कर्मचारी के खिलाफ परिवाद मे सुनवाई के पश्चात माननीय न्यायालय ने अपराध पंजीबद करने का आदेश जारी किया है.

 

 

कोविड काल के दरमियान संपूर्ण विश्व एक तरफ त्रासदी झेल रहा था. वहीं कुछ लोग आपदा को अवसर में तबदिल कर मुनाफाखोरी करने जूटे थे. ऐसा ही मामला न्यायधानी पर सुनने को मिल रहा है. परिवादी राजेंद्र कुमार सोनी के अनुसार क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बिलासपुर के द्वारा उनको दिनांक 27- 2 -2021 को वाहन क्रमांक CG -04, E -1903 के वाहन का सितंबर 2019 से दिसंबर 2020 तक मासिक टैक्स जमा नहीं करने के संबंध में नोटिस प्राप्त हुआ. उक्त नोटिस प्राप्त होने के बाद प्रार्थी ने राजेश ध्रुव को 70 हजार, हीरा ध्रुव को 60 हजार नगद एवं बैंक ऑफ़ इंडिया का 35 हजार रुपए चेक के माध्यम से दिया गया. इसके बाद अभियुक्त क्रमांक 3 के द्वारा ही टैक्स पेमेंट की फर्जी एंट्री सी.जी ट्रांसपोर्टर में किया गया और फिर अभियुक्त क्रमांक 4 नागेश्वर जगत आर. टी.ओ कार्यालय पर पद स्थापना के दौरान अपने आईडी से फर्जी टैक्स एंट्री को क्लियर किया था. इसके बाद हीरा ध्रुव एवं राजेश ध्रुव एजेंट के द्वारा परिवादी राजेंद्र कुमार सोनी को वाहन टैक्स ऑनलाइन जमा होने की जानकारी देते हुए कंप्यूटर से प्रिंटआउट निकाल कर दिया.

 

 

वही बताया जाता है कि उमेश त्रिपाठी जो कि तत्कालीन टैक्स शाखा प्रभारी के आदेश पर टैक्स क्लीयरेंस को अपडेट करके नया आर.सी कार्ड प्रार्थी को दिया गया था लेकिन अचानक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय बिलासपुर द्वारा प्रार्थी को पुनः नोटिस भेज कर वाहन टैक्स की राशि जमा करने हेतु कहां गया. फिर संदेह होने की स्थिति में परिवादी द्वारा टैक्स जमा करने वाली रसीद कि मांग करने पर मौजूद कर्मचारी, अधिकारी टालमटोल करने लगे. इसके बाद प्रार्थी कि शिकायत पर मामले पर खुलासा हुआ. और यह पाया गया कि अभियुक्त गण द्वारा मिली भगत कर परिवादी से टैक्स की राशि वसूलकर आर.टी.ओ में जमा नहीं किया गया एवं उक्त राशि को स्वयं उपयोग/ उपभोग कर लिया गया यह कृत्य अमानत की खयानत पर आता है वही परिवादी को फर्जी एवं कूट रचित दस्तावेज तैयार कर मोबाइल पर प्रेषित कर प्रतिवादी से छल किया गया. इसलिए हीरा ध्रुव एवं राजेश ध्रुव के विरुद्ध 409 भारतीय दंड संहिता का अपराध पंजीबद करने का आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिलासपुर ने जारी किया है. क्रमशः 3

संतोष साहू मोबाइल. +919827329895

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